मुख्यमंत्री माटीकला रोजगार योजना के तहत 10 लाख का अनुदान

बस्ती / उ0 प्र0 माटीकला बोर्ड द्वारा ”मुख्यमंत्री माटीकला रोजगार योजना” के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2026-27 हेतु जपनद-बस्ती के शहरी/ग्रामीण क्षेत्र के नवयुवक/नवयुवतियों को माटीकला (कुम्हारी) से सम्बन्धि व्यवसायिक गतिविधियां, यथा-खिलौना निर्माण, घरेलू उपयोग के उत्पाद (प्रेषर कुकर, घड़ा, सुराही, जग, कुल्हड़, गिलास, कटोरी, अचारदानी, कप प्लेट, डोंगे इत्यादि) सजावटी वस्तुएं( गुलदस्ता, गार्डन पॉटर्स, बोन्साई पॉटर्स, बोनसाई पॉटर्स, लैम्प इत्यादि) के माध्यम से रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए ऋण आवेदन पत्रों की मांग की जा रही है।

उक्त जानकारी देते हुए जिला ग्रामोद्योग अधिकारी एल0 बी0 सिंह ने बताया कि इस योजना के अन्तर्गत आवदेक की उम्र 18 से 55 वर्ष तक होनी चाहिए।

उन्होने बताया कि इस योजना में परम्परागत अभ्यर्थियों को रूपये 10.00 लाख तक के परियोजना लागत पर बैंक से ऋण उपलब्ध कराये जाने का प्राविधान है। परियोजना लागत में कार्यषील पूॅजी को छोड़कर पूॅजीगत ऋण पर 25 प्रतिषत मार्जिन मनी अनुदान (सब्सिडी) राज्य सरकार द्वार अनुमन्य है। स्वरोजगार हेतु इच्छुक लाभार्थी जिला ग्रामोद्योग कार्यालय निकट विकास भवन परिसर बस्ती से सम्पर्क कर आवष्यक जानकारी प्राप्त कर अपना ऑनलााईन आवेदन उ0प्र0 माटीकला बोर्ड के पोर्टल upmatikalaboard.in पर कर सकते है। कार्यालय में आनलाईन आवदेन फार्म की हार्ड कापी जमा करते समय स्वयं का पासपोर्ट साईज एक फोटो, आधार, जाति, निवास, शैक्षिक/तकनीकी योग्यता का प्रमाण पत्र, राषन कार्ड, प्रोजेक्ट रिपोर्ट व बैंक पासबुक की छाया प्रति जमा करना अनिवार्य होगा।

उन्होने बताया कि आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि-30 मई  है। लाभार्थियों का चयन स्कोर कार्ड के आधार पर किया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त जो लोग माटीकला के कारीगर है, उनके परिवारों के चिन्हांकन का कार्य भी विभाग द्वारा किया जा रहा है।

 

Amit Kumar Singh
Author: Amit Kumar Singh