स्वयं के अपहरण की झूठी सूचना देने व अपहरण कर्ता के रूप में प्रतिरूपण कर रंगदारी वसूलने की कोशिश करने वाले अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया

 

बस्ती/जिले के गौर थाना क्षेत्र के गौर कस्बे में अपहरण की  घटना को स्वयं के अपहरण की झूठी सूचना देने व अपहरण कर्ता के रूप में प्रतिरूपण कर रंगदारी वसूलने की कोशिश करने वाले अभियुक्त को थाना गौर पुलिस, एसओजी, स्व़ाट व सर्विलांस टीम बस्ती की संयुक्त कार्यवाही में गिरफ्तार किया गया।

थाना गौर पुलिस, एसओजी, स्व़ाट व सर्विलांस टीम बस्ती की संयुक्त कार्यवाही में थाना गौर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 172/2024 धारा 308 (5), 336(3), 340(2), 340(2), 319 (2) बीएनएस से संबंधित अभियुक्त अजय कसौधन उर्फ अज्जू को मुखबीर की सूचना पर अगजा बुजुर्ग कठवतिया मार्ग निकट बभनान हरैया की मेन रोड की नहर पुलिया के पास से दिनांक 23.12.2024 को समय करीब 13.30 बजे गिरफ्तार कर अग्रिम आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।कल थाना गौर पर शिकायतकर्ता विजय कुमार गुप्ता उर्फ डब्लू पुत्र गौरी शंकर गुप्ता निवासी ग्राम गौर (गौर रेलवे स्टेशन के सामने), थाना गौर जनपद बस्ती पर तहरीर दिया गया कि दिनांक 22.12.2024 को समय करीब 15.30 बजे उनके छोटे भाई अजय कुमार गुप्ता उर्फ अज्जू का गौर रेलवे स्टेशन के सामने मेरी मोबाइल की दुकान से अज्ञात लोगों द्वारा अपहरण कर लिया गया है। इस सूचना के आधार पर थाना गौर द्वारा मु0अ0सं0 172/2024 धारा 140(1) बीएनएस पंजीकृत किया गया।
प्रार्थी लक्ष्मी प्रसाद उर्फ बब्लू पुत्र गौरी शंकर ग्राम परासडीह थाना गौर जनपद बस्ती द्वारा थाना गौर पर तहरीर दिया गया कि मेरा सगा भाई अजय कसौधन ने अपने मोबाइल नंबर से व्हाट्सएप से मेरे मोबाइल नंबर के व्हाट्सएप पर समय 9.05 PM से 09-11 PM तक कुल 10 मैसेज किया जिसमें क्या हाल है, आया था तेरे बेटे को उठाने जो किराने की दुकान पर बैठता है, मिल गया तेरा भाई, आज उसे उठा लिया हूं, तेरी दुश्मनी मुझे है तेरे भाई से नहीं, बब्लू आपने मेरा बहुत बड़ा नुकसान कराया है, तेरे बेटे को उठाने के लिए 3 महीने से कोशिश कर रहा था, अगर किसी को तूने बताया और किसी को या पुलिस को बताया तेरे भाई की लाश जाएगी तेरे घर, फोन करने से कोई फायदा नहीं है क्योंकि तेरा भाई बेहोश है, दुश्मनी तेरे भाई के साथ नहीं है सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे साथ है, तेरे बच्चों को बचाने के लिए कई बार यह बीच में आ जाता था, आज मौका मिला तो उसे उठा लिया अंकित है। इस प्रकार मेरा भाई अजय कसौधन अपने व्हाट्सएप नंबर से मेरे व्हाट्सएप नंबर पर उपरोक्त संदेश भेजकर मुझे तथा मेरे बेटे शुभम उर्फ राजा को गंभीर चोट पहुंचाने व मृत्यु करने की भय में डालकर उद्यापन करने हेतु स्वयं को किडनेपर बताते हुए के प्रयोजन से किया यह जानते हुए कि यह सब मैं कपट पूर्वक व बेईमानी से उद्यापन रंगदारी के लिए कर कर रहा हूं। अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि मेरे भाई अजय कशौधन उर्फ अज्जू के द्वारा व्हास्प के माध्यम से झूठा मैसेज भेज कर व स्वयं के द्वारा किडनैपर बनाकर उद्यापन रंगदारी करने के संबंध में आवश्यक कार्यवाही करे।

इस सम्बंध में अपर पुलिस अधीक्षक ओपी सिंह ने बताया कि पीडित अजय उर्फ अज्जू कसौधन पुत्र गौरी शंकर गुप्ता के द्वारा झूठी सूचना भेजकर खुद के अपहरण की बात बतायी गयी है तथा आवेदक लक्ष्मी प्रसाद उर्फ बब्लू व उसके लड़के सुभम उर्फ राजा को गम्भीर चोट व मृत्यु कारित करने के भय मे डालकर स्वंय ही अपहरण कर्ता के रूप में रंगदारी वसूलने की कोशिश की जा रही थी। जिससे मुकदमा उपरोक्त में धारा 140 (1) बीएनएस का अपराध का होना नही पाया जा रहा है। अतः मुकदमा उपरोक्त से धारा 140 (1) बीएनएस को विलोपित किया गया तथा मुकदमा उपरोक्त में अब तक की तमामी विवेचना से अजय कसौधन उर्फ अज्जू पुत्र गौरी शंकर निवासी ग्राम परासडीह थाना गौर जनद बस्ती के द्वारा धारा 308 (5),336(3),340(2),340(2),319 (2) बीएनएस के अपराध का कारित किया जाना पाया गया जिससे मुकदमा उपरोक्त में धारा 308 (5), 336 (3),340(2),340(2),319 (2) बीएनएस की बढ़ोतरी करते हुए अभियुक्त के रूप मे अजय कसौधन उर्फ अज्जू पुत्र गौरी शंकर निवासी ग्राम परासडीह थाना गौर जनपद बस्ती का नाम प्रकाश में आया है।

Amit Kumar Singh
Author: Amit Kumar Singh