बस्ती जिले में न्यायालय ने पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी को पहले ही फरार घोषित कर रखा है। अब उनके जमानतदारों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। कोर्ट ने उनके दो जमानतदारों गोरखपुर जिले के चिलुआताल क्षेत्र स्थित अवई गांव निवासी रोहित चतुर्वेदी तथा सहजनवां थाना क्षेत्र स्थित कालेसर निवासी नर्वदेश्वर यादव की 50-50 हजार की जमानत राशि जब्त करने का आदेश दिया है।
अमरमणि व अन्य के खिलाफ कोतवाली पुलिस ने वर्ष 2001 में व्यवसायी पुत्र राहुल मद्धेशिया के अपहरण मामले में केस दर्ज किया है। उन पर अपहरण व गैंगस्टर के तहत विशेष न्यायाधीश (एमपी/एमएलए), अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एफटीसी) की अदालत में केस चल रहा है। कोर्ट में पीड़ित राहुल मद्धेशिया ने बयान दर्ज कराया है। पीड़ित की ओर से अभी कोई गवाह पेश नहीं हुआ है। 10 दिसम्बर को कोर्ट में तारीख थी लेकिन कोई गवाह पेश नहीं हुआ।जबकि अगली तारीख को पूर्व मंत्री को न्यायालय में उपस्थित होने का शक्त निर्देश दिया है।